वक़्फ़ बोर्ड क्या है ?
waqf board kya hai: वक़्फ़ बोर्ड मुस्लिमों की कानूनी संस्था हैं जो मुस्लिम समुदाय की जानिब से धार्मिक या सामाजिक कार्यों के के लिए दान की गई संपत्ति का प्रबंधन करती हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी संपत्ति क़ब्रिस्तान मस्जिद या अन्य धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए वक़्फ़ बोर्ड को दान करते हैं। जिसको अक्सर मस्जिद , मदरसे , अस्पताल या फिर क़ब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जाता हैं।
वक़्फ़ एक इस्लामी शब्द हैं जिसका मतलब है की किसी भी संपत्ति को मज़हबी या सामाजिक कामों के लिए दान देना। जब एक बार कोई अपनी संपत्ति वक़्फ़ कर देता हैं तो उस जमीन को न तो बेचा जा सकता हैं और न ही ख़रीदा जा सकता हैं। और न ही ट्रांसफर किया जा सकता हैं जो जमीन वक़्फ़ की हो गई है वो वक़्फ़ की ही रहेगी।
वक़्फ़ बोर्ड का काम?
waqf board ka kam: वक़्फ़ बोर्ड काम दान की गई संपत्ति का रखरखाव करने का होता हैं। उसकी सुरक्षा और सरकार द्वारा बनाये गए वक़्फ़ के कानून पर अमल करना होता है। और उसका सही इस्तेमाल करना होता हैं।
प्रॉपर्टी का मेजमेंट: वक़्फ़ बोर्ड को इस बात का ध्यान रखना होता है की दान की गई संपत्ति सुरक्षित रहे और उसका सही तरीके से सही इस्तेमाल हो।
मज़हबी और समाजी काम: वक़्फ़ बोर्ड को दान की गई संपत्ति के पैसों से मज़हबी और समाजी काम जैसे मस्जिद बनवाने, मदरसे बनवाने एवं गरीबों की मदद करने जैसे आदि काम करने होते हैं।
कानूनों पर अमल : इसके अलावा सरकार की जानिब से बनाये गए वक़्फ़ कानून पर वक़्फ़ बोर्ड को अमल करना होता हैं।
वक़्फ़ बोर्ड में क्या बदलाव हो रहा है?
दरअसल केंद्र सरकार वक़्फ़ बोर्ड के अधिनियम में कुछ संसोधन करने जा रही हैं जिसके लिए सरकार वक़्फ़ बोर्ड संशोधन बिल लेकर आई हैं। जिसको लेकर मुलिमों की जमात इस वक़्त चिंता में हैं और ज़्यादा तर जमात सरकार के इस कदम की मुखालफत कर रही हैं।
बताया जा रहा हैं की शुक्रवार को कैबिनेट ने वक़्फ़ अधिनियम में करीब 40 संशोधन को मंजूरी दे दी है।
बता दें की मोदी सरकार वक़्फ़ बोर्ड के अधिनियम में संशोधन करके वक़्फ़ बोर्ड की किसी भी सम्पति को “वक़्फ़ संपत्ति” बनाने की शक्तियों पर लगाम लगाना चाहती हैं।
इस संशोधान का मेन मक़सद किसी भी संपत्ति को “वक़्फ़ संपत्ति” के रूप में नामित करने के वक़्फ़ बोर्ड के अधिकारी को प्रतिबंधित करना हैं।
संशोधन के बाद संपत्ति पर किये गए दावों की लाज़मी तौर पर वक़्फ़ से तस्दीक़ की जाएगी। साथ ही संशोधन के बाद वक़्फ़ संपत्ति के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में बड़ा बदलाव आएगा।
वक्फ बोर्ड संशोधन बिल क्या है?
ये एक ऐसा विधेयक है जिसे भारत सरकार ने वक़्फ़ बोर्ड के कामकाज में बदलाव करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पेश किया है। इस बिल के जरिये से मौजूदा वक़्फ़ एक्ट में कुछ संशोधन करना हैं।
क्यों लाया गया यह बिल
न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा हैं की इस बिल को लाने का मकसद पारदर्शिता की कमी को दूर करने संपत्ति का सही इस्तेमाल करने और प्रबंधन में सुधार के साथ-साथ कानूनों में एकरूपता लाना हैं।
वक़्फ़ बोर्ड में बदलाव के बाद क्या कुछ बदलेगा ?
संशोधन होने के बाद वक़्फ़ बोर्ड को अपनी जायदाद जिला मजिस्ट्रेड के दफ्तर में रजिस्टर्ड करवानी होगी जोकि अभी तक नहीं हो रहा था।
इसके साथ ही संशोधन के बाद सिर्फ मुस्लिम ही वक़्फ़ संपत्ति बना सकेंगे।
वक़्फ़ बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ाई जाएगी राज्यों में ख्वातीनों को भी वक़्फ़ बोर्ड में शामिल किया जायेगा।
हर एक राज्य बोर्ड में दो और केंद्रीय परिसद में दो महिलाएं होंगी।
वक़्फ़ बोर्ड की विवादित पुरानी संपत्ति का नए सिरे से सत्यापन हो सकेगा।
वक़्फ़ बोर्ड संशोधन की बिल को लेकर विवाद क्यों ?
इसके पीछे कुछ प्रमुख वजह बताई जा रही हैं। कुछ मुस्लिम संगठन का मानना हैं की यह बिल उनके धार्मिक अधिकार का हनन करता हैं।
वही कुछ लोगो का कहना हैं की इस बिल से सरकार को वक़्फ़ बोर्ड पर मज़ीद कंट्रोल देने की कोशिश की जा रही हैं।